हत्यारिन मां को उम्रकैद, 3 दिन की नवजात पुत्री की ब्लेड से गला काट कर की थी निर्मम हत्या

The murderous mother was murdere
0 66
Above Post Campaign

समस्तीपुर (रोसड़ा), प्रतिनिधि : बिहार के समस्तीपुर में कोर्ट ने मां की ममता को कलंकित करने वाली एक दुर्लभ व सनसनीखेज वारदात के सिलसिले में फैसला सुनाते हुए तीन दिन के नवजात पुत्री की निर्मम हत्या के दोषी मां को उम्र कैद की सजा सुनाया है. कोर्ट ने हत्या की दोषी मां ममता देवी को बीस हजार अर्थदंड का भी सजा सुनाया है. बीते 11 अप्रैल 2014 को घटित  इस जघन्य कांड की सुनवाई पूरी होने के बाद रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेदप्रकाश सिंह ने मंगलवार को नवजात पुत्री की हत्या के अभियुक्त विभूतिपुर थाना के कल्याणपुर गोहिया टोला निवासी अमरेश राम की पत्नी ममता देवी को दोषी करार दिया.

कोर्ट ने इस कांड को जघन्य व दुर्लभ अपराध करार दिया. सजा के बिंदु पर फैसला देते हुये कोर्ट ने दोषी करार हत्या अभियुक्त ममता देवी को धारा-302 के तहत आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया. अर्थदंड नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कैद की सजा सुनाया है.

Middle Post Banner 2
Middle Post Banner 1

नवजात की फुआ के बयान पर थाने में हुआ था एफआइआर
बताते चलें कि तीन दिन की नवजात बच्ची की ब्लेड से गर्दन काट कर हत्या कर देने के मामले में नवजात की फुआ शैल कुमारी देवी के बयान पर विभूतिपुर थाने में कांड संख्या 34/2014 दर्ज किया गया था. पुलिस को दिए बयान में शैल कुमारी देवी ने कहा था कि घटना की रात वह मायके स्थित घर के छत पर सोई हुई थी. रात करीब 12.50 बजे उसका भतीजा गुलशन कुमार नीचे से पुकारा. जब वह छत से नीचे आई तो देखा कि उसकी भौजाई अमरेश राम की पत्नी ममता देवी रो रही थी. वह तीन दिन पहले पुत्री को जन्म दी थी. नवजात बच्ची कपड़े में लपेटा हुआ उसके सामने रखा हुआ था. जब वह नवजात बच्ची के शरीर से कपड़ा हटाई तो बच्ची का गला काटा हुआ था और वह मरी हुई थी.

पूछने पर भौजाई ममता देवी बोली कि गुस्से से वह स्वयं हीं ब्लेड से नवजात पुत्री की गला काट कर हत्या कर दी है. इस बात की सूचना वह घर के अन्य सदस्यों व पुलिस को दी. सूचना पाकर पुलिस मौके से हत्यारिन मां को गिरफ्तार कर ली व नवजात बच्ची के लाश को पोस्टमार्टम में भेजी.

दोषी मां को कोस रहे थे लोग
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान डॉक्टर व कांड के अनुसंधानकर्ता के समेत पांच गवाहों ने अपना बयान दर्ज करवाया. सुनवाई उपरांत कोर्ट ने घटना को सत्य करार देते हुए हत्यारिन मां ममता देवी को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया. नवजात बच्ची हत्याकांड की सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद यादव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपेंदु कुमार राय ने अपनी-अपनी दलीलें पेश किये. कन्या हत्याकांड में फैसला सुनाए जाने के वक्त कोर्ट में काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी. नवजात पुत्री के हत्या की दोषी मां को लोग कोस रहे थे.

Below Post Banner
After Tags Post Banner 1
After Tags Post Banner 2
After Related Post Banner 1
After Related Post Banner 3
After Related Post Banner 2
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Close