जिन मदरसों में नहीं हुआ राष्ट्रगान उन पर NSA एक्ट के तहत गिरेगी गाज
लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस पर जिन मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी नहीं की गई, उन मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। योगी सरकार द्वारा जारी फरमान को न मानने वाले मदरसों पर नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत कार्रवाई हो सकती है। दरसरल कहा जा रहा है कि सरकार के इस आदेश का करीब 150 मदरसों में पालन नहीं किया गया। जिसकी शिकायत मिलने पर बरेली के डिविजनल कमिश्नर डॉ पीवी जगनमोहन ने कहा है कि अगर आरोप सही पाए गए तो इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत करने वाले से सबूत पेश करने को कहा गया
बरेली के डिवीजनल कमिश्नर पीवी जगन मोहन ने कहा, ”हम से सबूत पेश करने को कहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा लगे कि हम किसी का उत्पीड़न कर रहे हैं।” ”अगर जांच में राष्ट्रगान नहीं गाए जाने की बात सामने आती है और मदरसा प्रबंधन लिखित में ये स्वीकार करता है, तो हम उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे।” ”अगर पुख्ता सबूत मिले तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट और नेशनल सिक्युरिटी एक्ट (NSA) के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।”
क्या आदेश था योगी सरकार का?
लगभग 150 मदरसों में तिरंगा तो फहराया गया, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाया गया। इसकी जगह सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां का तराना पढ़ा गया। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने 3 अगस्त को राज्य के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि राज्य के सभी मदरसों में तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाया जाएगा। इस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि जिन मदरसों में सरकार के इस आदेश का पालन नहीं हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
क्या है NSA एक्ट?
* NSA के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे, तब तक हिरासत में रख सकती है और हिरासत में रखने का कारण बताना भी सरकार के लिए जरूरी नहीं है।
* इसी तरह गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार व्यक्ति और उसके गिरोह का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। इस एक्ट के तहत पुलिस आरोपी को आमतौर पर 14 दिन के बजाए 60 दिन के रिमांड पर ले सकती है।