कुछ ही देर में सुनाई जा सकती है लालू को सजा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा ऐलान
रांची: चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में Bihar के Former Chief Minister और RJD Chief Lalu Prasad Yadav के खिलाफ आज Video Conferencing के जरिए सजा का ऐलान हो सकता है।
CBI की विशेष अदालत इस मामले में दोषी ठहराए गए RJD Chief और अन्य के खिलाफ सजा सुनाएगी। इस पर फैसला Wednesday को ही आना था। Lalu Prasad ने Court से सजा सुनाए जाने को लेकर नरमी बरतने का आग्रह किया। Bihar के Former Chief Minister और अन्य दोषियों को Video Conferencing के जरिए CBI के विशेष Judge Shivpal Singh के समक्ष पेश किया गया।
Lalu Prasad के Lawyer Chittaranjan Kumar ने Journalists से कहा, ‘हम Lalu Prasad के लिए न्यूनतम सजा की मांग कर रहे हैं। हमने Lalu Prasad के खराब Health के कारण Court से नरमी बरतने का आग्रह किया है। उनके ‘Heart valve‘ को बदला गया है। वह कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें कई Medicines दी जा रही हैं।’ उन्होंने कहा कि हमने Court से कहा कि Lalu Prasad के Against कोई भी Direct Evidence नहीं है। इस Case में वह one year तक jail में रह चुके हैं। वह 20 years से इस case का सामना कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी Court की अवज्ञा नहीं की।
छह दोषियों की सजा पर आज होगी बहस
Court ने Thursday को पांच दोषियों की सजा पर दलीलें सुनीं। Friday को Lalu समेत पांच अन्य दोषियों की सजा पर दलीलें रखी गईं। बाकी छह दोषियों की सजा पर Saturday को बहस होगी। उसके बाद CBI अपना पक्ष रखेगी। Court Saturday को सजा पर फैसला सुना सकती है या इसके लिए कोई अन्य तिथि तय कर सकती है। Lawyer के अनुसार, Lalu Prasad को तीन से सात वर्षो की सजा सुनाई जा सकती है। अगर उन्हें तीन वर्ष की सजा सुनाई जाती है, तो उन्हें Immediate bail मिल सकती है। Lalu इस वक्त Ranchi की Birsa Munda Jail में हैं।
Court ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में उन्हें 23 December को दोषी ठहराया था। मामला Devgarh कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में Lalu Prasad सहित 16 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में Bihar के Former Chief Minister Jagannath Mishra भी आरोपी थे, लेकिन Court ने उन्हें बरी कर दिया। मामले में कुल 22 आरोपी थे, जिनमें से 6 को CBI की विशेष Court ने बरी कर दिया है, जबकि अन्य को दोषी ठहराया।