केजरीवाल सरकार को झटका, ‘आप’ के 20 विधायक अयोग्य करार, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर : रिपोर्ट
नई दिल्ली: Office of Profit Case में Aam Aadmi Party को झटका लगा है. PTI की Report के हवाले से खबर है कि आप के 20 विधायक अयोग्य करार दे दिए गए हैं. President Ramnath Kovind ने चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूर कर लिया है और इसके बाद आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य करार दिए गए हैं.
विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त की गई राय के आलोक में Delhi Assembly के 20 सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया है. आप विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था और इस पद को याचिकाकर्ता ने लाभ का पद बताया था.
अधिसूचना में कहा गया, ‘निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त की गई राय के आलोक में, मैं, Ramnath Kovind, President of India, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए…Delhi Assembly के उक्त 20 सदस्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाते हैं.’ आप के सभी 20 विधायकों ने चुनाव आयोग की सिफारिश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था.
ये हैं अयोग्य करार दिए गए ‘आप’ के 20 विधायक
- Adarsh Shastri
- Alka Lamba
- Sanjeev Jha
- Kailash Gehlot
- Vijender Garg
- Praveen Kumar
- Sharad Kumar Chauhan
- Madan Lal
- Shiv Charan Goyal
- Sarita Singh
- Naresh Yadav
- Rajesh Gupta
- Rajesh Rishi
- Anil Kumar Bajpai
- Som dutt
- Avatar Singh
- Sukhbir singh
- Manoj Kumar
- Nitin Tyagi
- Jarnail Singh