कोर्ट ने सरकार से पूछा है आखिर रोक लगे होने के बावजूद रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मंदिरों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इस मामले में कोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और एनजीटी प्रमुख को तलब किया है.
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में मोतीलाल यादव नामक एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया की ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है. फिर भी सरकार इस कानून का पालन नही करा पा रही है. इस अवधि के दौरान मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है.
इस याचिका पर सुनवाई करते हुई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पुछा की आखिर सरकार कानून का पालन क्यों नही करा पा रही है? इस मामले में कोर्ट ने सरकार को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किये. निर्देशों के अनुसार रोक लगी अवधि के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नही होना चाहिए. इसके अलावा सभी लाउड स्पीकर में साउंड लिमिटर लगा होना चाहिए. इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों, अस्पताल, कोर्ट परिसर और नर्सिंग होम के 100 मीटर के दायरे में किसी भी समय लाउड स्पीकर का प्रयोग नही होना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को की जायेगी. मालूम हो की गायक सोनू निगम ने भी धार्मिक स्थलों में इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर पर सवाल खड़े किये थे. जिस पर काफी बवाल भी हुआ था. बाद में उन्हें अपना सर भी मुंडवाना पड़ा.