इस मामले में हार गया सुप्रीम कोर्ट, छोड़ा भगवान भरोसे

The Supreme Court of India in New Delhi on Sept 1, 2014. The government Monday told the Supreme Court that they stood by its verdict holding allocation of coal blocks since 1993 as illegal, and was ready to auction these blocks if they are cancelled but sought exceptions for some mines which were operational.. (Photo: IANS)
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नई दिल्ली। हमारे देश में राजनीति और पब्लिक वेलफेयर में समय-समय पर अहम फैसले देने वाले सुप्रीम कोर्ट ने एक मुद्दे पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्प जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भगवान ही ये काम कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हाथ

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शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि यह काम केवल ईश्वर कर सकता है, हम नहीं।

उन्होंने कहा कि हम सभी के घर में जाकर यह नहीं कह सकते कि वहां कोई मच्छर या मक्खी है और उसे हटाइए। यह केवल ईश्वर कर सकता है। हमसे वो काम करने को नहीं कहें जो केवल भगवान कर सकते हैं।

धनेश ईशधन की याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि याचिका दाखिल करने का एक तरीका होता है। हमें नहीं लगता कि कोई अदालत अधिकारियों को देश से मच्छर समाप्त करने का ऐसा कोई निर्देश दे सकती है।

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