सिर्फ 50 चीजों पर लगेगा 28 फीसद जीएसटी, काउंसिल ने किया फैसला
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक (गुवाहाटी) में सिर्फ 50 वस्तुओं को ही 28 फीसद के जीएसटी स्लैब में रखने का फैसला किया गया है। मौजूदा समय में इसमें सिर्फ 227 वस्तुएं शामिल हैं। साथ ही इस बैठक में 177 की टैक्स दरों में संशोधन का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि 1 जुलाई को लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत टैक्स की 5 दरें 0 फीसद, 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद निर्धारित की गई थीं।
आम उपभोग की चीजों पर 18 फीसद होगा जीएसटी: जीएसटी काउंसिल ने च्विंगम से लेकर डिटर्जेंट तक आम उपभोग की चीजों पर टैक्स की दर को 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद कर दिया है। यह जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। काउंसिल ने 177 उत्पादों पर टैक्स की दरों में कटौती की है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में चॉकलेट, वाशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, ग्रेनाइट, शैंपू, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सेविंग क्रीम जैसी करीब पौने दो सौ वस्तुओं पर जीएसटी की दर को 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद करने का फैसला लिया गया है।
28 फीसद की स्लैब में 227 नहीं अब होंगे सिर्फ 50 उत्पाद: सुशील कुमार मोदी ने बताया कि अब 28 फीसद के जीएसटी ब्रैकेट (स्लैब) में आने वाली वस्तुओं को घटाकर 50 कर दिया है। पहले इस स्लैब में आने वाली वस्तुओं की संख्या 227 थी।
इन उत्पादों पर लगता रहेगा 28 फीसद जीएसटी: पेंट, सीमेंट, पान मसाला, एसी, वाशिंग मशीन जैसी ‘सिन या डीमेरिट गुड्स ‘ पर जीएसटी की अधिकतम दर 28 फीसद जारी रहेगी।
सरकार को होगा नुकसान: काउंसिल ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद करने का फैसला किया है जिससे सरकार को सालाना 20,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान जताया गया है।