मुंबई बम ब्लास्ट केस में दोषी ताहिर मर्चेंट की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Supreme Court stops execution hanging of Tahir merchant convicted in Mumbai bomb blast case Samastipur Now
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मुंबई : 1993 के मुंबई धमाकों मामले में दोषी ताहिर मर्चेंट की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को टाडा कोर्ट का रिकार्ड पेश करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी.

आपको बता दें कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में 7 सितंबर को मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट ने 24 साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए ताहिर मर्चेन्ट और फिरोज़ खान को मौत की सजा सुनाई थी. इसी केस में अबू सलेम के अलावा करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

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टाडा कोर्ट ने ताहिर मर्चेंट को कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम करने का दोषी करार दिया था. पांचवे दोषी रियाज़ सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई.

गैंगस्टर अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने की वजह से कोर्ट सलेम को फांसी या उम्रकैद की सजा नहीं दे सकती. सजा पर बहस के दौरान प्रॉसिक्यूशन ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी.

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