गोरखपुर दंगे में CM योगी आदित्यनाथ पर नहीं चलेगा केस, हाईकोर्ट में अर्जी खारिज
Uttar Pradesh के Chief Minister Yogi Adityanath को Allahabad High Court से बड़ी राहत मिली है. साल 2007 में Gorakhpur में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में Chief Minister Yogi Adityanath सहित अन्य BJP Leaders पर मुकदमा चलाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. Chief Minister Yogi Adityanath के अलावा इस मामले में कई और लोग भी अभियुक्त थे. Yogi Adityanath पर 2007 में ‘नफरत फैलाने वाला भाषण देने’ का आरोप लगाया गया था.
इस याचिका में अपील की गई थी कि CM Yogi और अन्य BJP Leaders पर मुकदमा चलाया जाए और मामले की जांच CBI से कराई जाए. लेकिन High Court के Judge Krishna Murari और Judge AC Sharma की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दिया है.
बता दें कि 11 साल पहले 27 January 2007 को Gorakhpur में सांप्रदायिक दंगा हुआ था. इस दंगे में दो लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे. इस दंगे के लिए तत्कालीन सांसद व मौजूदा Chief Minister Yogi Adityanath, विधायक Radha Mohan Das Agarwal और Gorakhpur की तत्कालीन Mayor Anju Chaudhary पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था. कहा गया था कि इनके भड़काऊ भाषण के बाद ही दंगा भड़का था.
इस मामले में High Court के हस्तक्षेप के बाद Yogi Adityanath सहित BJP के कई नेताओं के खिलाफ F.I.R. दर्ज हुई थी. इस मामले में State Government ने पिछले साल Yogi Adityanath को अभियुक्त बनाने से ये कहकर मना कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं.
याचिकाकर्ता Parvez Parwaz की याचिका पर Judge Krishna Murari और Judge AC Sharma की बेंच ने सुनवाई कर लम्बी बहस के बाद 18 December 2017 को निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था.